Ballia : जल निगम में करोड़ों का टेंडर घोटाला, कई अधिकारियों पर लटकी जांच की तलवार
बलिया। जिले के जल निगम ग्रामीण में टेंडर घोटाला में विभाग पर करोड़ों के धनराशि की क्षति करने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार अफसरों ने कई परियोजनाओं में स्वीकृति से अधिक का भुगतान किया है। कई परियोजनाओं का काम नहीं करने वाले ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त करने के बजाय उसे वापस कर विभाग को वित्तीय क्षति भी पहुंचाया है। सूत्र ने बताया है कि इस मामले में अधिशासी अभियंता जेके गुप्ता, अजीत कुमार सिंह, अरविन्द कुमार व वर्तमान एक्सईएन मुकीम अहमद के अलावा क्षेत्रीय लेखाकार अजीत कुमार प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। पूरे प्रकरण की जांच के लिए जल निगम के प्रबंध निदेशक ने जल निगम झांसी के मुख्य अभियंता राकेश कुमार को नामित किया है। जांच रिपोर्ट पांच अक्तूबर तक देने को निर्देश दिया है।
बलिया में क्षेत्रीय लेखाकार के पद पर तैनाती के दौरान अजीत कुमार, लेखाकार द्वारा मूनछपरा पेयजल योजना पर दो निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव खोलने के लिए अर्ह एक निविदाता की दरें स्वीकृत हेतु संस्तुति कर निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन करने, सिवानकलां पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता (21फीसदी) द्वारा अनुबन्ध गठित न कराये जाने पर निविदा समिति द्वारा द्वितीय निविदादाता 0.02ः की दरें स्वीकृत हेतु संस्तुति करने के कारण विभाग को7470757.07 की धनराशि एवं शिवरामपुर पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता (22फीसदी) द्वारा अनुबन्ध गठित न कराये जाने पर निविदा समिति द्वारा द्वितीय निविदादाता (12.90फीसदी) की दरें स्वीकृत हेतु संस्तुति करने के कारण विभाग को धनराशि 1699881.92 की वित्तीय हानि कारित करने, बलिया की आठ पेयजल योजनाओं क्रमशः सकरापुरा (20.25ः), सरयां (60.19ः), बहादुरपुर (43.23ः), मिठवार (31.56ः), कपुरी (41.34ः), शंकरपुर (48.77ः), टीका देउरी (60.00ः) एवं नागपुर (17.90ः) का वैरिएशन शासनादेश, वित्तीय नियमों के विरुद्ध अनियमित रूप से संस्तुति करने वित्तीय अनियमितता करने एवं विभाग को वित्तीय क्षति पहुंचाने पर दोषी पाये अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए आरोपों की जांच को राकेश कुमार, मुख्य अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) झांसी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। यह आदेश वित्त निदेशक शहजाद अहंमद अंसारी ने देते हुए पांच अक्तूबर तक जांच आख्या देने को कहा है।
चार परियोजनाओं की जमानत राशि 45.99 लाख का खेल
जल निगम (ग्रामीण), बलिया में अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनाती के दौरान अजीत कुमार सिंह द्वारा जनपद-बलिया की 4 पेयजल योजनाओं क्रमशः मूनछपरा, सिवानकलां, शिवरामपुर एवं अमरहरपट्टी के निर्माण हेतु गठित अनुबंधो के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा कार्य न किए जाने पर जमानती धनराशि (क्रमशः 1256000.00 $ 1831000.00 $ 682000.00 $ 83000000 = 4599000.00) कुल 45990000 को जब्त न कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचानें तथा मनमाने ढंग एवं स्वछन्द मानसिकता से पुन निविदा आमंत्रित कर अनुबन्ध गठित करते हुये कार्य कराने का काम किया। इसके अलावा और भी वित्तीय नियमों के खिलाफ कार्य किया गया है। आरोपों की जांच हेतु राकेष कुमार मुख्य अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), झांसी को नामित किया जाता है। पांच अक्तूबर तक जांच आख्या देने को कहा है। यह आदेष जल निगम के प्रबंध निदेषक डष् राजषेखर ने दी है।
मुकीम ने 91.70 लाख का किया खेल, जमानत राषि में भी मनमानी
बलिया। जल निगम (ग्रामीण), बलिया में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत अवधि में मुकीम अहमद द्वारा जनपद-बलिया की 4 पेयजल योजनाओं क्रमशः मूनछपरा, सिवानकलां शिवरामपुर एवं अमरहरपट्टी के निर्माण हेतु गठित अनुबंधो के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा कार्य न किए जाने पर जमानती धनराशि (क्रमशः 1256000.00 $ 1831000.00 $ 682000.00 $ 83000000 4599000.00) कुल सं0 4599000.00 को जब्त न कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचानें तथा मनमाने ढंग एवं स्वछन्द मानसिकता से पुनः निविदा आमंत्रित कर अनुबन्ध गठित करते हुये कार्य कराने का काम किया है। सिवानकलां पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता (21ः) द्वारा अनुबन्ध गठित न कराये जाने पर निविदा समिति द्वारा द्वितीय निविदादाता 0.02ः की दरें स्वीकृत हेतु संस्तुति करने के कारण विभाग को 7470757.07 की धनराषि एवं षिवरामपुर पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता (22ः) द्वारा अनुबन्ध गठित न कराये जाने पर निविदा समिति द्वारा द्वितीय निविदादाता (12.90ः) की दरें स्वीकृत हेतु संस्तुति करने के कारण विभाग को धनराषि 1699881.92 की वित्तीय हानि कारित करने, वित्तीय अनियमितता करने एवं विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचाने, विभाग की छवि धूमिल करने, कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा उत्तर प्रदेष सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने आदि से सम्बन्धित प्रतिकूल तथ्यों के प्रथम दृश्टया प्रकाष में आने एवं दोशी पाये जाने के विभागीय अनुषासनिक जांच संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु राकेष कुमार, मुख्य अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), झांसी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। पांच अक्तूबर तक जांच आख्या देने को कहा है। यह आदेष जल निगम के प्रबंध निदेषक डष् राजषेखर ने दी है।
विद्युत व यांत्रिकी एक्सईएन ने 36.76 लाख अधिक की दी स्वीकृति
जल निगम (ग्रामीण), मऊ में अधिषासी अभियन्ता के पद पर तैनाती के दौरान जेके गुप्ता, अधिषासी अभियन्ता (वि०/यष्०) द्वारा बलिया की लखुआ पेयजल योजनान्तर्गत निविदा समिति द्वारा योजना की स्वीकृत लागत 133.62 लाख व कार्य लागत 122.57 लाख से अधिक धनराषि 159.33 लाख (जीएसटी सहित) की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं अनुबन्ध गठित किया गया है। इसके कारण विभाग पर कार्य स्वीकृति की लागत से अधिक 36.76 लाख (जीएसटी सहित) की हानि कारित करने, वित्तीय अनियमितता करने एवं विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचाने, विभाग की छवि धूमिल करने, कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा उत्तर प्रदेष सरकारी कर्मचारी आचरण का उल्लंघन करने आदि से सम्बन्धित प्रतिकूल तथ्यों के प्रथम दृश्टया प्रकाष में आने एवं दोशी पाये जाने विभागीय अनुषासनिक जांच संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु राकेष कुमार, मुख्य अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), झांसी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। पांच अक्तूबर तक जांच आख्या देने को कहा है। यह आदेष जल निगम के प्रबंध निदेषक डष् राजषेखर ने दी है।
36.76 लाख के नुकसान में अरविन्द भी फंसे
बलिया। जल निगम (ग्रामीण), बलिया में अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनाती के दौरान अरविन्द कुमार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा लखुआ पेयजल योजनान्तर्गत निविदा समिति द्वारा योजना की स्वीकृत लागत 133.62 लाख व कार्य लागत 122.57 लाख से अधिक धनराशि 159.33 (जीएसटी सहित) की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं अनुबन्ध गठित किया गया है। इसके कारण विभाग पर कार्य स्वीकृति की लागत से अधिक 36.76 लाख (जीएसटी सहित) की हानि कारित करने, वित्तीय अनियमितता करने एवं विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचाने, विभाग की छवि धूमिल करने, कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने आदि से सम्बन्धित प्रतिकूल तथ्यों के प्रथम दृष्टया प्रकाश में आने एवं दोषी पाये जाने के विभागीय अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु राकेश कुमार, मुख्य अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), झांसी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। पांच अक्तूबर तक जांच आख्या देने को कहा है। यह आदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक डॉ राजशेखर ने दी है।