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Ballia : अनिल हत्याकांड: महिला सहित छः अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा व लगा जुर्माना


फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश हरिश्चंद्र ने एक साल 5 माह 22 दिन में सुनाई फैसला
बलिया।
लगभग डेढ़ साल पूर्व उभांव थाना अंतर्गत भीटा भुवारी गांव में रात्रि 9 बजे आरोपितों द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने व अन्य और दो को घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन हरिश्चंद्र की अदालत ने अभियुक्त महिला समेत छः आरोपितों पर दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा सभी धाराओं को मिलाकर कुल सोलह हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। उल्लेखनीय हैं कि उभांव थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 139/2023 में उभांव थाना क्षेत्र के भीटा भुवारी गांव निवासी अभियुक्त गण विजय कुमार पुत्र भृगु, विरजू पुत्र सुगन, राजेश पुत्र रामकिसुन, रामकृष्ण पुत्र स्व. लालधारी, सुमन पत्नी छोटेलाल व चकशेखानी गांव निवासी कल्पनाथ पुत्र सर्वजीत को अदालत ने भादवि की धारा हत्या के जुर्म में दोषी पाकर आजीवन कारावास से दंडित की है। अभियोजन के मुताबिक यह घटना उभांव थाना क्षेत्र के भीटा भुवारी गांव में 15 अप्रैल 2023 को समय करीब रात्रि 9 बजे घटित हुआ था उसी गांव के वादी मुकदमा सुशील के भाई अनिल को अभियुक्तों ने लाठी डंडे तथा भाले से प्रहार किए थे और बुरी तरह अनिल को घायल कर दिए। मऊ ट्रामा सेन्टर ले जाते समय अनिल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके उपरांत वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस द्वारा पूरी विवेचना तथा जांच रिपोर्ट समेत चार्ज शीट अदालत को प्रेषित कि गई। 17 अगस्त 2023 को सभी अभियुक्तों को न्यायालय ने आरोप बनाई तथा अभियोजन पक्ष से संदीप कुमार तिवारी ने वादी मुकदमा समेत सभी साक्ष्यो को परीक्षित कराया और बचाव पक्ष ने अपना पक्ष रखा। अंत में सारे पत्रावली का अवलोकन के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।

Harisankar Prasad Law

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

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