Ballia : पूर्व विधायक के पुत्र बहु के विरुद्ध कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
बलिया। लगभग 12 वर्ष पुराने कातिलाना हमले के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट) महेश चंद्र वर्मा की न्यायालय ने गवाह गोन्हिया छपरा निवासिनी रितु सिंह को उपस्थित नहीं होने पर जमानती वारंट जारी कर दी है और थाना अध्यक्ष नगरा को आदेशित की है कि गवाह की तामिला नियत तिथि को सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि नगरा थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 375/12 भादवि की धारा 307 विचाराधीन काफी पुराना परीक्षणों में से एक है, जो हाईकोर्ट के एक्शन प्लान के अनुसार शीघ्र निस्तारित किया जाना है। गोन्हिया छपरा निवासी आरोपी मृतक अकिंत कुमार सिंह उर्फ अमरजीत सिंह की मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाली प्रधान है, जिसे साबित करने हेतु 3 अक्टूबर 2024 को समन जारी हुआ के बावजूद उपस्थित नहीं आ रही है, जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने जमानती वारंट जारी कर दी है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट