Ballia : दहेज लोभी पति व मामा को आजीवन कारावास की सुनाई गयी सजा व लगा जुर्माना
जिला जज अमितपाल सिंह की न्यायालय ने तीन साल चार माह चार दिन में सुनाया फैसला
बलिया। षड्यंत्र के तहत दहेज के लिए अपने ही बहु की हत्या करना ससुराल वालों को उस समय भारी पड़ा जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने मृतका के पति व पति के मामा को अंडर कस्टडी कोर्ट करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया और 15 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त एक वर्ष कारावास भुगतना होगा। उल्लेखनीय हैं कि नगरा थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 130/21 में नगरा थाना क्षेत्र के सोनापाली गांव निवासी अभियुक्त श्रीप्रकाश शर्मा पुत्र बनारसी व ललन शर्मा को अदालत ने अभियोजन के संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत जिला जज की न्यायालय ने फैसला सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक यह था मामला
मऊ जनपद के हलधरपुर थाने अंतर्गत उमरपुर गांव निवासी छोटेलाल शर्मा ने अपनी पुत्री की शादी श्रीप्रकाश पुत्र रामनरेश शर्मा के साथ 23 जनवरी 2012 को धूम धाम से संपन्न हुई। दोनों के संयोग से तीन पुत्र भी पैदा हुए, लेकिन दहेज के लिए ससुराल वाले तथा उसके मामा के परिवार के लोग उसके लड़की को प्रताड़ित करते थे। अंत में षड्यंत्र कर तरबूज में जहर देकर चांदनी की 3 जून 2021 को हत्या कर दिया और उसके मायके सूचित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम हुआ। वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने सी जे एम के कोर्ट में जांच कर चार्ज शीट भेजा। 26 नवंबर 2021 को सेशंस सुपुर्द किया गया। इसके उपरांत परीक्षण के दौरान सारे तथ्यों का संज्ञान लेते हुए जिला जज अमितपाल सिंह ने तीन वष चार माह चार दिन में फैसला सुनाया है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट