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Ballia : गैर इरादतन हत्या में महिला सहित दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी


बलिया।
गैर इरादतन हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन) हरिश्चंद्र की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में महिला समेत दो अभियुक्तांे को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश पारित की है। उल्लेखनीय हैं कि बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के चोर कैंड गांव निवासी शांति देवी व प्रमोद राजभर को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दी है। यह घटना बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के चोर कैंड गांव में 12 अप्रैल 2022 को साढ़े नौ बजे रात्रि में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें उसी गांव के वादी मुकदमा अंकित के चचेरा दादा रामजनम की चोट के कारण मौत हो गई थी। इस मामले में अभियोजन से संदीप तिवारी तथा बचाव पक्ष से रजनीकांत चौबे ने पैरवी किया।

Harisankar Prasad Law

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

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