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Ballia : उदयभान हत्याकांड: जिला जज ने दोषी अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास व लगाया जुर्माना

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Girl in a jacket


जिला जज अमित पाल सिंह ने दो साल नौ माह एक दिन में सुनाई फैसला
जिला जज ने मृतक की पत्नी रीना देवी को अर्थदंड की धनराशि से पंद्रह हजार देने का दिया आदेश
बलिया।
लगभग तीन वर्ष पूर्व उभांव थाना क्षेत्र के खंदवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर उसी गांव के उदयभान को बादमाश ने हत्या के नियत से सिर पर प्रहार किया। इसके बाद इलाज के दौरान मऊ हॉस्पिटल में मौत हो गई थी और काफी हंगामा खड़ा हुआ था। उसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने हत्यारोपी सतीश कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और बीस हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया। साथ ही जिला जज ने मृतक की पत्नी रीना देवी को अर्थदंड की धनराशि में से पंद्रह हजार रूपये दिलाने का आदेश दिया है।
यह था मामला
अभियोजन के मुताबिक उभांव थाना अंतर्गत खंदवा गांव निवासी शिवशंकर ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि 10 जनवरी 2022 को सुबह 8 बजे उसका लड़का उदयभान घर के सामने धूप ले रहा था तभी मेरे ही गांव का सतीश कुमार पुत्र लालबहादुर पुराने रंजिश वश जान मारने की नियत से हाथ में लकड़ी के लिए हुए गट्ठर से सिर पर प्रहार कर दिया। चोट लगने के बाद घायल लड़का बेहोश हो गया तब सियर सी एच सी पहुंचाए वहां के डॉक्टर ने हालत देख मऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ। विवेचना कर रहे तत्कालीन एस एच ओ ने घटना स्थल का निरीक्षण, गवाहांे का बयान लेखबंध करते हुए व विवेचना की सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए सी जे एम के न्यायालय में चार्ज शीट प्रेषित की ओर सी जे एम ने 10 मई 2022 को सेसंस न्यायालय में पत्रावली सुपुर्द कर दी। इसके बाद यह मामला जिला जज के न्यायालय चला। जहां अभियोजन पक्ष के संजीव कुमार सिंह ने वादी मुकदमा समेत दस गवाहों को न्यायालय के समक्ष गवाही कराई और अभियोजन के समस्त साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अंत में दोनों पक्षों को सुनने व समस्त पत्रावली के साक्ष्यांे के परिशिलन करने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

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