Ballia : आठ अभियुक्तों को हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा


20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड से न्यायालय ने किया दण्डित
बलिया।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कंवेक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 08 नफर अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा। 26 जुलाई 2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2009 धारा 147, 148, 149, 336, 307, 323, 504, 506, 452, 302, 120बी भादवि0 से सम्बन्धित प्रकरण में 08 नफर अभियुक्तगणों प्रवीण राम, शिवजी, सुदर्शन, रामदेव, मनजी, शंकर, अमरनाथ, हरिशंकर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-3 जनपद बलिया द्वारा धारा 304 भाग-1 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व (बीस-बीस हजार) 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। धारा 325 सपठित धारा 149 भादवि0 में दोष सिद्ध पाते हुये प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 323 सपठित धारा 149 भादवि0 में दोष सिद्ध पाते हुये प्रत्येक को 06-06 माह का सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 452 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 147 भादवि0 में प्रत्येक को 06-06 माह के सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदण्ड व धारा 148 भादवि0 में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Leave a Comment