Ballia : कोयला कारोबारी के हत्या के मामले में एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू बरी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के नाती व बलिया के भाजपा एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। बता दें कि कोयला कारोबारी संजय सिंह की हत्या के चर्चित मामले में पप्पू सिंह को आरोपी बनाया गया था। 26 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद 16 नवंबर को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा संजय सिंह की हत्या हुई पर किसने की यह अभियोजन साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता जया कुमार ने बचाव में दलील पेश किया। 23 जनवरी 19 को पप्पू सिंह के खिलाफ अदालत ने हत्या का आरोप तय कर सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई के दौरान मात्र तीन गवाह पुष्पा सिंहए कृष्णा सिंह व कांड के अनुसंधानकर्ता अशोक कुमार सिंह ने अपना अदालत में बयान दर्ज कराया था। पुष्पा सिंह व कृष्णा सिंह ने इस मामले में पप्पू सिंह की संलिप्तता नहीं बताई थी। ज्ञात हो कि 26 मई 1996 को संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णा सिंह के फर्द बयान पर प्राथमिकी सुरेश सिंह एवं पप्पू सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई थी। सीआईडी ने सुरेश सिंह व पप्पू सिंह को क्लीनचीट दी थी एवं रामाधीर सिंह समेत अन्य पर आरोप पत्र दायर किया था। परंतु पुलिस ने सुरेश सिंह को इस मामले में आरोपी बनाया था। बतातें हैं कि रामाधीर सिंह इस मामले में 22 मार्च 18 को बरी किए जा चुके थे। रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए रवि शंकर सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष था षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया मुझे न्यायालय से न्याय मिला है। संजय के हत्यारे अभी भी बाहर घूम रहे हैं ऊपर वाला उसका न्याय करेगा।

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