Girl in a jacket

Ballia : कातिलाना हमला में आरोपियों की जमानत नहीं : जिला जज


बलिया।
लगभग एक माह पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर अधिवक्ता उसकी पत्नी तथा उसके भाई के ऊपर कातिलाना हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने अपराध की गंभीरता को लेते हुए चार आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी हैैै। रसड़ा कोतवाली थाना अंतर्गत जाम गांव निवासी आरोपी गण उमेश, दिनेश पुत्रगण स्व. बैजनाथ, अभिषेक पुत्र उमेश व राजेश पुत्र गण विश्वनाथ की जमानत अर्जी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 व अन्य धाराओं के तहत अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह अन्य तथा बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत जमानत निरस्त कर दी है। अभियोजन के मुताबिक रसड़ा कोतवाली अंतर्गत जाम गांव निवासी सनोज कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 सितंबर 2024 को रात्रि साढ़े सात बजे अचानक आरोपी उमेश, दिनेश, अभिषेक, राजेश व अन्य उसके दरवाजे पर धावा बोल दिए, सभी अपने-अपने हाथ में लाठी, डंडा तथा राड लिए हुए थे और हमला करते हुए विनोद कुमार राम (अधिवक्ता) उसकी पत्नी तथा मुझे बुरी तरह मारे-पीटे जिसमें सभी लोग सदर अस्पताल में भर्ती है। इसी मामले में जिला जज ने चार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

Girl in a jacket

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

Spread the love
Girl in a jacket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Girl in a jacket