Ballia : हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फैसला
बलिया। लगभग नौ वर्ष पूर्व पंचायत चुनाव को लेकर हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2) रामकृपाल की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अट्ठारह हजार पांच सौ रुपए के जुर्माने से भी दंडित की है। उल्लेखनीय हैं कि नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी अभियुक्तगण रमेश जनार्दन व सुरेश पुत्र गण गिरिजा यादव, अनिल पुत्र देवनाथ तथा रामविलास पुत्र परिखन को न्यायालय ने हत्या के जुर्म में अभियोजन की ओर सुधीर कुमार मिश्रा तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना पंचायत चुनाव को लेकर 17 अक्टूबर 2015 को समय करीब सुबह साढ़े आठ बजे नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में घटित हुआ था, जिसमंे दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडा एवं धारदार हथियार चले थे और रामनाथ यादव की मौत हो गयी थी, इसी मामले में वादी मुकदमा राजेश यादव की तहरीर मुकदमा दर्ज हुआ। साक्ष्यों के परिशिलन के उपरांत अदालत ने फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट