Asarfi

Ballia : गैंगेस्टर के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास व पांच हजार का लगा जुर्माना

width="500"
Girl in a jacket


गैंग चार्ट में अपनी ही मां की हत्या समेत तीन मामले हुए थे दर्ज
बलिया।
लगभग 12 वर्ष पुराने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (3) नीलम ढाका की न्यायालय ने सुखपुरा थाना अंतर्गत धनिधरा गांव निवासी संतोष कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त 15 दिनों का कारावास भुगतना होगा। आरोपी के विरुद्ध कैसे लगा गैगेस्टर का मुकदमा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सन् 1999में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया था तो छानबीन व तलाशी तथा क्षेत्र की देखभाल के दौरान तत्कालीन थानाध्यक्ष सुखपुरा समीर अहमद ने पाया कि उक्त अपराधी संतोष कुमार शुक्ला अपने ही मां शिवकुमारी देवी का कातिल है यही नहीं उसके विरुद्ध गैंग चार्ट के मुताबिक सुखपुरा थाने में ही मुकदमा अपराध संख्या 66/97 जो लूट का है। मुकदमा अपराध संख्या 171/99 जान मारने की धमकी देने का है। और तीसरा मामला मुकदमा अपराध संख्या 167/99 जो अपनी ही मां की हत्या का है और आरोपी का एक आपराधिक गैंग चलता है तथा उससे दहशत फैला कर भौतिक लाभ प्राप्त करता है, जिसके आधार पर गैंगेस्टर की कार्यवाही तत्कालीन एस एच ओ द्वारा किया गया और समस्त साक्ष्यांे के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है।

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *