Asarfi

Ballia : खेत जोतने के विवाद में हुई गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को हुई दस वर्ष की सश्रम कैद


जिला जज अमितपाल सिंह ने अभियुक्त पर लगाई 20 हजार जुर्माना
बलिया।
बैरिया थाना क्षेत्र के चांद दियर यादव नगर में खेत जोतने के रंजिश में लाठी डंडा से पीट-पीट कर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने अभियुक्त संतोष कुमार यादव चांद दियर को दोषी ठहराते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और बीस हजार रूपये जुर्माना से दंडित की है। साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि में से मृतक की पत्नी प्रभावती देवी को 15 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाए और जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन के मुताबिक यह घटना बैरिया थाना अंतर्गत चांद दियर गांव के यादव नगर में 17 जुलाई 2016 को सायं छः बजे खेत के जुताई के विवाद में घटित हुआ था। घटना के उपरांत वादिनि प्रभावती देवी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वादिनि ने तहरीर में लिखा था कि उसके पति सुखराम अपने घर पर बेटे धनन के साथ बैठे थे कि आरोपी संतोष आया और गाली-गलौज करने लगा, मना करने पर लाठी-डंडा से बुरी तरह पीट-पीट कर पति को पूरी तरीके से जख्मी कर दिया। इलाज के लिए बलिया ले जाते समय सुखराम ने दम तोड़ दिया। इस मामले में अभियान पक्ष से संजीव कुमार सिंह ने समस्त गवाहों को परीक्षित कराया और बचाव पक्ष ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

Harisankar Prasad Law
sanbeam
Spread the love
Skin care clinic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jamunaram