Ballia : किशोरी से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व लगा 25 हजार जुर्माना

विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने सुनाई फैसला
बलिया। लगभग दो साल पूर्व गड़वार थाना अंतर्गत एक गांव में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने का मामला घटित हुआ था जिसमें सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (08) प्रथमकांत की न्यायालय ने आशीष कुमार उर्फ शाहरुख पियरही (गड़वार) को दोषी ठहराते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 25 हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन के मुताबिक यह घटना गड़वार थाना अंतर्गत एक गांव के नाबालिग किशोरी के साथ 20सितंबर 2022 को घटित हुआ था। आरोपी उसे बहला फुसलाकर बाहर लेकर चला गया और उसके मर्जी के विपरीत दुष्कर्म किया। वादी के तहरीर के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तारी हुई और मामले के घटना के जांच कर पूरी तफ्तीश विवेचक द्वारा न्यायालय को 8मई 2023 को प्रेषित कर दिया। न्यायालय ने 30मई 2023 को पत्रावली का संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसमें अभियोजन पक्ष से राकेश कुमार पांडेय तथा बचाव पक्ष ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके उपरांत विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की न्यायालय ने समस्त गवाहों एवं पूरी पत्रावली की गहनता को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाई।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


