Ballia : दुष्कर्म के अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास
बलिया। नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) प्रथमकांत की अदालत ने भीमपुरा गोविंदपुर निवासी अभियुक्त हरिवृंद सिंह को दोषी ठहराते हुए पाक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा अन्य धाराओं में मिलाकर तीस हजार के जुर्माने से दंडित की है। अभियोजन के मुताबिक यह घटना भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 30 मई 2023 को घटित हुआ था। वादी के 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी रात्रि में ग्यारह बजे बहला, फुसला कर अपहरण कर लिया और उसके साथ जबरिया दुराचार किया।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट