Ballia : दलित किशोरी से दुष्ष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास
40 हजार रूपये का लगाया जुर्माना
विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत ने एक वर्ष एक माह 15 दिन में त्वरित कार्रवाई करते हुए सुनाया फैसला
बलिया। लगभग एक साल पूर्व नाबालिग दलित किशोरी को बहला फुसलाकर एवं प्रेम के मकड़ जाल में फंसाकर एवं अपहरण कर फुर्र हो जाना अभियुक्त को उस समय काफी महंगा साबित हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 8 प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त सचिन राजभर पुत्र सुकालू ताड़ीबड़ा गांव महुआ पुलिस स्टेशन नगरा को आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित की और सभी धाराओं को मिलाकर कुल चालीस हजार रूपये जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने की स्थिति अतिरिक्त नौ माह की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार क्या है घटनाः पीड़िता के पिता ने घटना के बावत नगरा थाने में 7 सितंबर 2023 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। 6 सितंबर 2023 को 4 बजे भोर में शौच हेतु दलित किशोरी घर से बाहर गई थी इसके बाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रसड़ा द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को ही जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दे दिया। आरोप न्यायालय द्वारा 17 नवंबर 2023 को बनाया गया। 2 मार्च 2024 से गवाही प्रारंभ हुआ और न्यायालय ने एक अक्टूबर 2024 को आरोपी का 313 सी आर पी सी के तहत बयान अंकित कराई गई और अभियोजन पक्ष से विशेष अभियोजक राकेश पांडे तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने 21 अक्टूबर 2024 को समस्त कागजातों का परिशिलन करते हुए फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट