Ballia : पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कैद की सुनाई सजा व लगा जुर्माना
बलिया। तीन साल पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का घिनौना कृत्य घटित हुआ था, जिसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत रेवती थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव के नई बस्ती निवासी अभियुक्त अर्पित पटेल उर्फ बड़क पुत्र गुप्तेश्वर को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के मुताबिक यह घटना रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 मार्च 2021 को समय करीब 2 से ढाई बजे दिन में घटित हुआ था। घटना के बावत वादी मुकदमा पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर दर्ज कराई थी कि गांव के बगल में लगान पर खेत लेकर सब्जी बोने का काम हम पति पत्नी दोनों करते है उसी खेत में मेरी पुत्री खाना लेकर गई थी जिसे अकेला पाकर आरोपी द्वारा घिनौना कृत्य किया है। इस मामले में वादी के तहरीर पर 14 मार्च 2021 को मुकदमा पंजीकृत हुआ और रेवती पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दी।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट