Ballia : अधिवक्ता से गाली गलौज के मामले में कोर्ट ने दो आरोपितों को छः माह के परिवीक्षा पर किया रिहा
न्यायालय ने दोनों को 4 नवंबर 2024 को प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का दिया आदेश
बलिय। लगभग ग्यारह साल पूर्व दवा लेकर रसड़ा जाते समय अधिवक्ता व उसके बूढ़े मां बाप को गाली-गलौज मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में शनिवार को अपर सी जे एम प्रथम कविता कुमारी की न्यायालय ने दो आरोपितों को छः माह के सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा का आदेश पारित की है तथा न्यायालय ने प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष 4नवंबर 2024 को उपस्थित होने हेतु आदेश पारित की है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दी है कि इस दौरान सदाचारी बने रहेंगे और कोई भी अपराध कारित करेंगे तो तलब कर दंडित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि रसड़ा कोतवाली द्वारा दर्ज मामले में सवरूपुर गांव निवासी आरोपी गण सुरेश सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र राजकिशोर सिंह तथा अमित सिंह उर्फ चुन्नू पुत्र सुरेश सिंह उर्फ गुड्डू को न्यायालय ने भादवि की धारा 323 के तहत उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक यह घटना रसड़ा थाना अंतर्गत मिशन रोड में 18 जून 2013 को शाम 7 बजे घटित हुआ था। अधिवक्ता नित्या नंद सिंह व उनके बूढ़े मां बाप को सुरेश सिंह व अमित सिंह घेर कर मारपीट गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी दिए थे।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट