Ballia : दो सगे भाईयों को गैगेस्टर में दो वर्ष का साधारण कैद व जुर्माना
बलिया। लगभग बाइस साल पुराने गैगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर कोर्ट नीलम ढाका की न्यायालय ने दो आरोपितों पर दोष सिद्ध करार करते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया। उल्लेखनीय है कि रेवती थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 195/02 में मानगढ़ गांव निवासी अभियुक्त गण गौतम यादव व चंद्रमा यादव पुत्र गण केशव यादव को न्यायालय ने गैगेस्टर एक्ट के तहत दोषी पाकर दो वर्ष के कैद व जुर्माने से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष रेवती ने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उक्त आरोपी एक गोल बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते है और उसी के आड़ में धन अर्पित कर समाज को आतंकित करते है। यह मामला दोनों भाईयांे के विरुद्ध 22 वर्ष पूर्व दर्ज किया था, जिसका फैसला विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को खुले कोर्ट में सुनाई है। अभियोजन की ओर से अजय तिवारी ने पैरवी किया।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट