Ballia : भाई की संपति हड़पने की फर्जी सुलहनामा का हुआ भंडाफोड़, मुकदमा दर्ज
बलिया। 11 जनवरी यूपी के बलिया जनपद में एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। पुलिस सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार चन्द्रशेखर नगर निवासी अरविंद कुमार सिंह पुत्र स्व0 कमला सिंह स्वलाभ के लिए फर्जी एवं कूटरचित सुलहनामा बनाकर अपने बड़े भाई अशोक कुमार सिंह की संपत्ति को हड़पना चाहता था। पोल तो तब खुली जब अशोक कुमार सिंह और उनके पुत्र राजेश कुमार सिंह ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज करा दी। कोतवाल योगेन्द्र प्रताप सिंह ने जब जांच कराई तब जाकर अरविंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया इसके बाद कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 (4), 319 (2), 336 (2) , 338 व 340(2) अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कराया गया है।
अपराधिक गतिविधियों में था शामिल
अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए बलिया पुलिस कुछ वर्षों पूर्व में भी अरविंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर चुकी है।
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधीक्षक डॉ. ओमवीर सिंह ने समाचार एजेंसी पीएमए को बताया कि बलिया कोतवाली झेत्र में अरविंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह द्वारा फर्जीवाड़ा कर अपने सगे भाई अशोक कुमार सिंह की संपति हड़पने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह उर्फ सिंह के खिलाफ बलिया कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया की अभियुक्त के जरिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया था उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इसकी भी विभागीय जांच कराई जा रही है की अभियुक्त अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया। मामले की तपतीश कर रहे उप निरीक्षक हितेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, न्याय संगत कार्रवाई की जायेगी। शिकायत कर्ता राजेश कुमार सिंह के अनुसार अभियुक्त अरविंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह द्वारा तैयार की गई सुलहनामा की कार्यवाही पूर्णतया असत्य निराधार और मनगढ़ंत है तथा स्वलाभ के लिए अरविंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने इस पत्र को तैयार कर अशोक कुमार सिंह की निजि संपति को हड़पने का प्रयास किया है। बताया कि अभियुक्त द्वारा तैयार किया गया सुलहनामा फर्जी है, सक्षम अधिकारी ने इसे प्रमाणित भी कर दिया है। कहा कि अभियुक्त अरविंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह का यह कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
त्रिभुवन नाथ यादव, एडवोकेट