Ballia : गैंग चलाने वाले तीन अभियुक्तों को तीन साल कैद व पांच-पांच हजार की लगाई जुर्माना
बलिया। समाज विरोधी कार्यों में लिप्त होकर और गिरोह बनाकर आपराधिक माहौल तैयार कर उससे लाभ अर्जित करने के एक गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (3) विशेष न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास व पांच हजार रूपये के जुर्माने से दंडित की है अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त 15 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालती सूत्रों के मुताबिक गड़वार थाना क्षेत्र के बदनपुरा गांव निवासी अभियुक्त गण सुरेंद्र, देवकुमार व सुनील कुर्मी पुत्र रामनाथ कुर्मी को न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है। संक्षेप में इस प्रकरण के वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष गड़वार राम सिंह अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र की देखभाल व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भ्रमण कर रहे थे कि स्थानीय अभिलेखों से पाया कि आरोपी सुनील कुर्मी व अन्य का आपराधिक गैंग चलता है और उसी के खौफ से आपराधिक वारदात करके भौतिक लाभ प्राप्त करते है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट