Ballia : किशोरी के साथ दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

मामला उभांव थाना अंतर्गत तीन वर्ष पूर्व घटित हुआ था संज्ञेय अपराध
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने अभियुक्त पर लगाया बीस हजार का जुर्माना
बलिया। लगभग तीन साल पूर्व सत्रह वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने तथा उसकी हत्या कर पानी में डूबोने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (01) ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय ने उभांव थाना क्षेत्र के रामपुर कानून गोयान गांव निवासी अभियुक्त आंचल राजभर पुत्र सूरज राजभर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व 20 हजार रूपये जुर्माना लगाई है। जुर्माने को धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालती सूत्रों के मुताबिक अभियोजन के अनुसार यह घटना उभांव थाना अंतर्गत एक गांव के पास 4 जनवरी 2022 को घटित हुआ था। पीड़ित द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को हत्या कर किसी ने पानी में फेंक दिया है जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचक ने जांच पड़ताल प्रारंभ की तो अभियुक्त आंचल का नाम प्रकाश में आया। और उसकी गिरफ्तारी हुई। पीड़िता के पोस्टमार्टम एवं डीएनए टेस्ट से दुष्कर्म की घटना भी साबित हुआ। इस मामले में जांच के उपरांत पुलिस ने 6 अप्रैल 2022 को चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। इसके बाद सी जे एम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सेशंस कोर्ट में भेज दिया। परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष से विजय शंकर पांडे ने वादी मुकदमा, विवेचक, डॉक्टर, समेत सत्रह गवाहों की गवाही दिलवाई और बचाव पक्ष ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अंत में समस्त कागजातों एवं सबूतों का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने खुले कोर्ट में फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


