Ballia : न्यायालय ने अभियुक्त पर 15 हजार का ठोका जुर्माना
बलिया। आठ वर्ष पहले दोकटी थाना क्षेत्र के एक गांव में दोकटी पुलिस व आबकारी टीम के संयुक्त छापे मारी में शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी और भारी मात्रा में शराब व बनाने की सामग्री भी बरामद हुआ था उसी मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए अभियुक्त को सात साल के सश्रम कारावास और पंद्रह हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (1) नरेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें और समस्त साक्ष्यो के अवलोकन करने के उपरांत दोकटी क्षेत्र के दोकटी गांव निवासी कमलेश कुमार सिंह पुत्र चंद्रदेव सिंह को आबकारी अधिनियम एवं भादवि की धारा 272 के तहत दोषी पाकर सजा से दंडित की है साथ ही यह भी आदेश दी है कि अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के मुताबिक दोकटी थाने द्वारा आरोपी के विरुद्ध 2016 में मुकदमा अपराध संख्या 48/2016 के तहत पंजीकृत हुआ था
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट