Ballia : बलिया में 16 मार्च तक धारा-163 लागू,



बलिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा आयोजित परीक्षा- 2025, आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि तथा होली को दृष्टिगत रखते हुए शांति भंग की आशंका है। नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जनजीवन को सामान्य बनाए रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में शांति भंग की आशंका से पूर्णतः संतुष्ट होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144) के अंतर्गत 22 फरवरी से 16 मार्च तक की अवधि के लिए जनपद, बलिया में धारा 163 लागू किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र- शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक,राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढ़े, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के ट्रकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा और न किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कट आउट आदि नहीं लगायेगा और न किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 200 मीटर की परिधि में व परीक्षा स्थल पर नहीं जायेगा।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।