Ballia : 8 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के अभियुक्त को आजीवन कारावास हुई सजा
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विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने सुनाई फैसला
अर्थदंड के धनराशि से 50 हजार पीड़िता को देने हेतु दिया आदेश
बलिया। बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग तीन साल पूर्व 8 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ जान मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध कारित की गई थी, जिसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) के न्यायाधीश प्रथमकांत के न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा तथा 55हजार रूपये के जुर्माने से दंडित की है। उल्लेखनीय हैं कि बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर गांव निवासी अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह पुत्र स्व. रविंद्र सिंह को न्यायालय ने दोषी पाकर आजीवन कैद की सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार यह घटना बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 13 अक्टूबर 2020 को घटित हुआ था और वादी के तहरीर पर अगले दिन अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। 15 अक्टूबर 2020 को बांसडीह पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर ली और उसे जेल में निरुद्ध कर दिया। उसी समय से आरोपी जेल में है जेल में निरुद्ध होने के साथ साथ कोर्ट में परीक्षण प्रारंभ हुआ। आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचन की तिथि 12 जनवरी 2021 को हुआ। इसके बाद गवाही प्रारंभ हुई। अभियोजन पक्ष ने सभी गवाहों को परीक्षित कराया तथा दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाई है।
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