
बलिया। जिले के समस्त वाहन स्वामी एवं संचालको को सूचित करते हुए अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि खनिजों के परिवहन करने वाले समस्त वाहनों पर माइन टैग लगाये जाने के निर्देश दिये गये है। बिना माइन टैग के वाहनों का अर्न्तराजीय परिवहन प्रपत्र (आईएसटीपी) भी जारी नही होगा। साथ ही खनिजों के परिवहन करने वाले समस्त वाहनों पर माइन टैग लगाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था यूपीडीईएससीओ के प्रतिनिधि मार्ग सॉफ्टवेयर सेलुशन द्वारा जनपद में माइन टैग के डीलर का नाम एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराये गये है। जिसमें सोनू यादव, मोबाइल नम्बर- 9120427195 एवं सचिन सिंह, मोबाइल नम्बर-8887647057 द्वारा दिये गये नम्बरो पर सम्पर्क कर खनिजों के परिवहन करने वाले अपने वाहनों पर माइन टैग लगाना सुनिश्चित करेगें।

