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Ballia : किशोरी को भगा ले जाने के अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास की हुई सजा


विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने लगभग 2 साल 15 दिन में मंगलवार को सुनाई फैसला
बलिया।
हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग दो वर्ष पूर्व एक किशोरी को अभियुक्त ने बहलाया फुसलाया फिर उसे लेकर फुर्र हो गया और उसके साथ उसके बिना मर्जी के दुर्ष्कम किया था इसी मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया है और अभियुक्त को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है व विभिन्न धाराओं को मिलाकर 60 हजार रूपये की धनराशि के रूप में जुर्माना लगाई है। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रूपये दिलाने का आदेश दिया तथा बाकी धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के कोष में जमा कराने का आदेश दी है। उल्लेखनीय हैं कि हल्दी थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 35/2022 में अभियुक्त को न्यायालय ने पाक्सो अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार यह घटना हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 28 जनवरी 2022 को घटित हुआ था। पीड़िता को घटना के दिन अभियुक्त द्वारा पहले फुसलाया इसके बाद उसे लेकर कही चंपत हो गया और उसके साथ गंदी हरकतें किया। वादी के तहरीर पर पुलिस ने घटना के चौथे दिन प्राथमिकी दर्ज किया। पुलिस ने काफी मशक्कत करने के बाद पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दी। पीड़िता का मेडिकल मुआयना हुआ। फिर विवेचक ने पीड़िता का कोर्ट में कलम बंद बयान कराया। पुलिस की जांच समाप्त हुई और विवेचक ने 2 मार्च 2022 को न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल कर दी और 25 मार्च 2022 को आरोप बना फिर गवाही 15 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राकेश पांडे ने पीड़िता समेत सभी गवाहों को परीक्षित कराया तथा बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें प्रस्तुत की इसके उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है।

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