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Ballia : जानलेवा हमले के अभियुक्त को न्यायालय ने सुनायी 10 वर्ष की सजा


बलिया।
पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्वेक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया एस0 आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जानलेवा हमला के मामले में आरोपी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 21,500 (इक्कीस हजार पांच सौ) रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा। 23 नवम्बर 2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2011 धारा 307, 504, 506 भा.द.वि. से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित अभियुक्त संजय सिहं पुत्र शीतल सिहं निवासी दक्षिण टोला कस्बा सहतवार, थाना सहतवार जनपद बलिया को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया धारा 307 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 20,000 (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा- 504 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व 1,000 (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 506 भा0द0वि0 में दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 06 माह के कारावास व 500 (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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