खुशखबरी: अब सिर्फ संडे को रहेगा लॉकडाउन
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रिपोर्ट रोशन जायसवाल
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन में रियायत का ऐलान किया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अब प्रदेश में सिर्फ साप्ताहिक बन्दी रविवार को निर्धारित की जाएगी. साफ है कि ऐसे में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे और एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में काफी समय पहले वीकेंड लॉकडाउन लागू किया था. जबकि सीएम योगी के निर्देश के बाद अब इसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब साप्ताहिक बन्दी सिर्फ रविवार को जारी रहेगी. इसके अलावा अब यूपी में बाजारों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है. अब सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुल सकेंगे. जबकि पहले ये समय दिन में 10 बजे से रात 8 बजे तक था। केंद्र सरकार के बाद सूबे की योगी सरकार ने भी हाल ही में अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी गाइडलाइन केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के ही मुताबिक है. यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी, हालांकि, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी रहेगी. दिशा निर्देश के मुताबिक सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे, हालांकि 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कॉलेज जा सकेंगे. इसके लिए अभिभावकों से लिखित में सहमती लेनी होगी. इतना ही नहीं, स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी. साथ ही 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा।
- 21 सितंबर से शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे 100 व्यक्ति
21 सितंबर से समस्त सामाजिक, अकादमिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक अगतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों की मौजूदगी के साथ शुरू करने की अनुमति होगी. हालांकि, इस दौरान फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 20 सितंबर के बाद से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी. समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे. हालांकि, ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।
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