
बलिया। न्यायालय इअपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त सत्येंद्र कुमार थाना सिकंदरपुर जिला बलिया के खिलाफ दोष साबित पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संक्षेप में अभियोजन के अनुसार मामला यह है कि वादी ने थाना सिकंदरपुर में 2021 में मुकदमा दर्ज कराया था कि 4 फरवरी 2021 शाम 6ः30 बजे उसकी पुत्री शौच करने के लिए गई थी कि अभियुक्त पहले से घात लगाकर बैठा था और जैसे ही वापस लौटी कि अकेला पाकर मुंह पर गमछा बाधकर गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। घटना के बाबत वादी मुकदमा ने थाना सिकंदरपुर आवेदन दिया था, जिसमें थाना पर मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद विवेचक ने विवेचना प्रारंभ किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिस पर न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय कर विचारण प्रारंभ किया। इस दौरान विचारन अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यो का समयक परिशीलन और अवलोकन करने के पश्चात विशेष अदालत ने उक्त सजा से दंडित की है।