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Ballia : दहेज हत्या के महिला अभियुक्ता समेत तीन को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास


जिला जज की अदालत ने देर शाम सुनाई फैसला
बलिया।
लगभग दो वर्षांे पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव में दहेज के खातिर विवाहिता को प्रताड़ित कर ससुराल वाले मौत की नींद सुला दिए थे, जिस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने महिला अभियुक्ता समेत तीन को दोषी पायी है और न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए दस दस साल सश्रम कारावास के सजा से दंडित की है साथ ही जुर्माने से भी दंडित की है। उल्लेखनीय हैं कि रेवती थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 46/21 में मानगढ़ गांव निवासी अभियुक्त गण सूबेदार साहनी पुत्र दीनानाथ, हीरावती पत्नी सूबेदार व पप्पू उर्फ पिट्टू पुत्र सूबेदार साहनी को जिला जज की न्यायालय ने दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार यह घटना रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगढ़ गांव में लगभग दो वर्षाे पूर्व घटित हुई थी। वादी मुकदमा ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि मेरी बेटी की शादी हिंदू रिवाज एवं धर्मशास्त्र के मुताबिक दान दहेज सहित संपन्न हुई थी विदाई के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। तथा मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर दिए। इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष ने अपना तर्क रखा।

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