
बैरिया। माल्देपुर नाव हादसा से सबक लेते हुए गंगा में नावों के परिवहन के लिए बैरिया तहसील प्रशासन द्वारा आवश्यक शर्ताें के साथ 75 नावों का पंजीकरण कर उन्हें अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है। इसके लिए दर्जनों नाविक घटना के बाद से तहसील का चक्कर लगा रहे थे। तहसील प्रशासन ने अधिकतम 15 कुंतल भार लेकर नौकाएँ गंगा में परिवहन के लिए अनुमति दी है। उपजिलाधिकारी आत्रेय मिश्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गंगा घाट शिवपुर, बहुआरा, दुबेछपरा, दुर्जनपुर, मझौवां आदि घाटों के लिए अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया है। इन घाटों पर नाविक अपने नावों का परिचालन नियमों का पालन करते हुए करेंगे। किसी भी स्थिति में मुंडन संस्कार में ओहार कार्यक्रम में नौकाएँ भाग नहीं लेंगी। ओवरलोड पर अनुज्ञा पत्र रद्द कर संबंधित नाविकों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि घाटों पर नाव परिवहन पर नजर रखने का आदेश इलाकाई पुलिस को दिया गया है। इन तमाम शर्ताें के साथ अनुज्ञा पत्र जारी किया है।

