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Ballia : सीजेएम ने तहसीलदार समेत छः के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश


बलिया।
चाहें वह तहसीलदार का न्यायालय हो या किसी भी न्यायालय की पत्रावलियों के आर्डर शीट में तिथियों का ओभर राइटिंग किया जाना, पेशी बहीं तथा पोर्टल के तिथियों में भिन्नता पाया जाना आदि तथ्य इसकी ओर इंगित करता है कि वर्तमान तहसीलदार बांसडीह निखिल शुक्ला तत्कालीन अहलमद, गौरव श्रीवास्तव, पेशकर बृजबिहारी सिंह समेत छः और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कूटरचित तरीके से नामांतरण की प्रक्रिया मिल मिलाकर पूरी की गई, उक्त आदेश बुद्धवार को खुले न्यायालय में सीजेएम शांभवी यादव ने हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुआपुर (कठही) गांव निवासी परशुराम उपाध्याय (81 वर्षीय) बुजुर्ग व्यक्ति के अर्जी पर पारित की है सीजेएम ने साथ ही यह भी एसएचओ बलिया को आदेशित की है कि उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर अविलंब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और नियमानुसार विवेचना प्रारंभ किया जाय। क्या है घटना? हल्दी थाना क्षेत्र के कठही गांव निवासी परशुराम उपाध्याय ने सीजेएम कोर्ट में एक वाद दाखिल दिनांक 30 सितंबर 2023 को किया था, जिसके अर्जी में कहा कि नामांतरण का मुकदमा तहसीलदार बलिया के कोर्ट में चल रहा है जो वर्तमान में बांसडीह के तहसीलदार है। मेरी आपत्ति न सुनकर उसे दरकिनार करते हुए 3 जुलाई 2023 को एक तरफा एक पक्षीय आदेश कर दिए है, जिसकी सूचना डीएम व पुलिस अधीक्षक को दिया, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई और मैं काफी बुजुर्ग आदमी हूं चलना-फिरना मुश्किल है, जिसकी वजह से सीजेएम साहब के कोर्ट में अपनी अर्जी दे रहा हूं। उक्त बुजुर्ग के आवेदन को स्वीकार करते हुए सीजेएम ने तहसीलदार समेत छः व अज्ञात कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित की है।

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