Ballia : दोषी पति को आठ साल जेल की कोर्ट ने सुनाई सजा
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साक्ष्य के अभाव में सास, ससुर को किया दोष मुक्त
बलिया। लगभग तीन वर्ष पूर्व विवाहिता को दहेज के लिए जहर देकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने अभियुक्त पति सहतवार बेऊर गांव निवासी सत्येंद्र वर्मा को दोषी पाकर 8 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपी सास-ससुर को न्यायालय ने दोष मुक्त भी कर दी है। अभियोजन के अनुसार यह घटना सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बेऊर गांव में दहेज के खातिर विवाहिता को 21 फरवरी 2021 को समय करीब रात्रि 9ः00 बजे अभियुक्तो ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। सूचना पाकर दोकटी थाना क्षेत्र के सूर्यभानपुर गाँव निवासी वादी मुकदमा पंकज वर्मा ने थाने में तहरीर दिया इसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से संजीव सिंह तथा बचाव पक्ष ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। सम्यक विचारोपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है।
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