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Ballia : कोर्ट ने अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास व जुर्माने की सुनाई सजा


बलिया।
दोकटी थाना अंतर्गत धतूरी टोला गांव में लगभग 6 वर्ष पूर्व झाड़ू लगाने जैसे मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था और गुस्से में वहीं के अभियुक्त संजीव उर्फ गुड्डू सिंह अपने ही चचेरे भाई जोगिंदर को बेरहरी से पेट में चाकू घोंप दिया था, जिसका सोनबरसा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यही मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (3) हुसेन अहमद अंसारी के न्यायालय में मंगलवार को फैसला सुनाई गई और दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माने से दंडित की है। अदालती सूत्रों के मुताबिक अभियोजन पक्ष के विनोद कुमार भारद्वाज ने परीक्षण के दौरान सभी साक्षियो को परीक्षित कराया और बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की सम्यक विचारोपरांत अदालत ने दोषी अभियुक्त संजीव सिंह को दोषी पाकर सजा सुनाई है। यह घटना 30 दिसंबर 2018 को सुबह साढ़े छः बजे घटित हुआ था।

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