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Ballia : न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष की सुनाई सश्रम कारावास


50 हजार अर्थदण्ड से किया दण्डित
बलिया।
पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कंविकेशन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363, 366, 376 भादवि व पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 (पचास हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 30 अप्रैल 2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सहतवार पर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी 01 नफर अभियुक्त शाहबुद्दीन पुत्र इद्रीस निवासी वार्ड नं0 11 कस्बा सहतवार थाना सहतवार बलिया को न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट सं0-10 जनपद बलिया द्वारा धारा 04 पाक्सों एक्ट में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000 (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 363 भा0द0वि0 में अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास एवं 10,000 (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भा0द0वि0 में अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास एवं 20,000 (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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