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Ballia : मतगणना से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में देशी शराब, विदेशी मदिरा आदि की बन्द रहेगी दुकानें


बलिया।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की सीमाओं से लगे उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में तथामतगणना दिवस दिनांक 04 जून 2024 को मद्यनिषेध दिवस घोषित किया जाता है। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 तथा आबकारी विभाग के विभिन्न सुसंगत नियमावलियों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये आदेश देता हूँ कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद बलिया में मतदान 01 जून, 2024 दिन (शनिवार) को मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व 30 मई, 2024 को समय सांय 06 बजे से 01 जून को समय सांय 06 बजे तक या मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना दिवस 04 जून, 2024 दिन (मंगलवार) को देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी एवं बार सहित अन्य सभी आबकारी अनुज्ञापन की थोक एवं फुटकर दुकानों से बिकी पूर्णतया बन्द रहेगी। उक्त अवधि में किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरा, क्लबों, सैन्य कैन्टीन और शराब भेजने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नही होगी। जनपद बलिया की सीमा में आने वाले समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी दुकानो से मादक वस्तुओं की बिकी को पूर्णत बन्द रखा जाता है। उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी। इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

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