Ballia : किशोरी को अगवा करने के अभियुक्त को सात वर्ष का सश्रम कारावास, लगाया जुर्माना
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अपर सत्र न्यायाधीश रविकरन सिंह की अदालत ने सुनाई फैसला
बलिया। लगभग ग्यारह वर्षाे पूर्व किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने के मामले में बुद्धवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (4) रविकरन सिंह की न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा विभिन्न धाराओं में पन्द्रह हजार रूपये अर्थदंड से दंडित भी की है। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा। उल्लेखनीय हैं कि सिकंदरपुर थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 213/13 में सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बघुड़ी गांव निवासी अभियुक्त अजय कुमार पुत्र सुभाष चंद्र को अदालत ने भादवि की धारा 363, 366 के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार यह घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग ग्यारह वर्षाें पूर्व एक गांव में घटित हुआ था अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। काफी खोजबीन के बाद भी अपहृता का पता नहीं चल सका। इसके बाद अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई है।
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