
बलिया। पुलिस द्वारा अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगरा पर पंजीकृत विभिन्न मुकदमा व धारा के तहत पाक्सो एक्ट में न्यायालय एएसजे विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-8 बलिया द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के मात्र 22 दिन के भीतर कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त रोहित चैहान पुत्र लक्ष्मण चैहान निवासी खरूआव थाना नगरा, बलिया को धारा 376 एबी भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 50,000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 506 भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 1000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 5 एम-6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी व 50,000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है, जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

