Ballia : चाकू घोपने के चार अभियुक्तों को सात साल के कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की हुई सजा
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
बलिया। लगभग दो साल 49 दिनों पूर्व बैरिया मांझी मार्ग पर बीयर की दुकान पर खड़ी मोटर साइकिल के विवाद में चाकूबाजी की गंभीर घटना घटित हुई थी जिस घटना के घायल जयराम काफी दिनों तक वाराणसी अस्पताल में जीवन व मृत्यु के बीच जूझता रहा। उक्त मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (3) हुसेन अहमद अंसारी की न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 20-20 हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित की है। उल्लेखनीय है कि बैरिया थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 313/21 में बिहार प्रदेश के छपरा भगवान बाजार निवासी अभियुक्त गण महेश चौधरी, नीरज कुमार, शशिरंजन व मिट्ठू कुमार को न्यायालय ने चाकू घोपने के जुर्म में उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मांझी रोड में 5 दिसंबर 2021 को समय करीब शाम 6 बजे घटित हुआ था। वहीं के वादी मुकदमा के भतीजा जयराम को मामूली बात को लेकर अभियुक्त गण चाकू घोंप दिए थे, जिसमें महेश चौधरी व पांच अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान विवेचक ने जांचोपरांत सारे पोल खोला, जिसमें अभियोजन की ओर से विनोद कुमार भारद्वाज व त्रिभुवन नाथ यादव (पूर्व सरकारी अधिवक्ता ने तर्क रखा)।