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Ballia : नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास


20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित
बलिया।
शासन की मंशा के अनुसार जनपद में महिला अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, संयुक्त निदेशक अभियोजन शिववचन राम के प्रभावी पर्यवेक्षण व लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 124/2018 धारा 363,366,376, भादवि0 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अन्तिम पासवान उर्फ मानव पासवान पुत्र बृजनाथ पासवान निवासी दयाछपरा थाना बैरिया के विचारण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-08 बलिया (गोविन्द मोहन) द्वारा अभियुक्त अन्तिम पासवान को अंतर्गत धारा 363 भाद वि0 में दोष सिद्ध पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/(दस हजार) रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अंतर्गत धारा 366 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/(दस हजार) रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अंतर्गत धारा 376 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस व प्रशासनिक उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

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