
रसड़ा (बलिया)। कोतवाली पुलिस द्वारा गोवध अधिनियम से संबंधित वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया। अधीक्षक बलिया एस0 आनन्द के आदेश के अनुपालन में अपराध नियत्रंण व संदिग्ध व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी रसड़ा मो0 फहीम कुरैशी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह’ के नेतृत्व में थाना रसड़ा पुलिस टीम के उ0 नि0 सुरजीत सिंह द्वारा गिरफ्तार कर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त राम आशीष राजभर पुत्र नगीना राजभऱ निवासी करीमुद्दीनपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर की तलाश में क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास ने बताया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रेलवे स्टेशन रसड़ा पर खड़ा है, जो कही जाने की फिराक में है, इस सूचना पर विश्वास कर थाना रसड़ा पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त राम आशीष राजभर पुत्र नगीना राजभऱ निवासी करीमुद्दीनपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष रवाना कर दिया गया।