Ballia : दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, 27 मार्च तक हाजिर होने का आदेश
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वादिनी के शिकायत पर विवेचक के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश ने लिया कड़ा एक्शन
बलिया। न्यायालय के आदेश का विवेचक द्वारा या एस.एच.ओ द्वारा अनुपालन न करना अपने कार्य के प्रति उदासीन रहना आदेश का अवमानना करना उस समय महंगा साबित हुआ, जब लगभग दो वर्ष से पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में वादिनी मुकदमा के शिकायत के बावजूद भी विवेचक द्वारा रूचि नहीं दिखायी और उपेक्षात्मक रवैया अपनाया गया जिस पर खफा न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट सं०(8) प्रथमकान्त ने सोमवार को नगरा थाने के छुन्ना सिंह एस.एस.आई/विवेचक के विरुद्ध 29 पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 27 मार्च 2024 के लिए उपस्थित होने हेतु नोटीस जारी कर दी है। अभियोजन के अनुसार क्या है मामला नगरा थाने द्वारा 28 अप्रैल 2022 को वादिनि के शिकायत पर आरोपी शिव व दल्लू के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 352/22 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। यह मुकदमा तब दर्ज हुआ जब पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज करने हेतु आदेश दिया गया। इससे पूर्व थानाध्यक्ष द्वारा विपक्षी के प्रभाव में आकर सारे तथ्य जबरदस्ती बदलवा कर एन सी आर दर्ज किया गया था। घटना घटित हुए लगभग दो साल बीतने जा रहा है लेकिन इसमें अभी भी पुलिसिया खेल लीपा पोती जारी है यहां तक कि मामले की लीपा पोती के लिए वादिनि को विवेचक द्वारा धमकी दिया जाता है, जिसकी शिकायत वादिनि ने न्यायालय से लिखित किया। जिसका गंभीरता से संज्ञान लेते विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने दरोगा/विवेचक के विरुद्ध मामला पंजीकृत करें हुए 2 7मार्च 2024 को कोर्ट में तलब कर ली है।
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